Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं,  ज्ञानवापी में जारी रहेगी पूजा-अर्चना

अब हाई कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी. 
ज्ञानवापी में पूजा-अर्चना

ज्ञानवापी में पूजा-अर्चना

Gyanvapi Case: जैसे ही वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर लंबे समय से लंबित मामले पर अपना फैसला सुनाया, हिंदू पक्ष ने बेहद खुशी के साथ ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू कर दी. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया.  अब हाई कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में स्थित ‘व्यास तहखाने’ में मूर्तियों के सामने पूजा-पाठ की अनुमति दी गई थी. ज्ञानवापी प्रबंधन समिति ने वाराणसी अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh: जब अचानक नक्सलियों ने जवानों को घेरा, जानिए पवन ने किस बहादुरी से बचाई अपने साथियों की जान

व्यास तहखाने के पास भक्तों की भीड़

इस बीच, अदालत के आदेश पर जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी के तहखाने का सील खोल दिया. इसके बाद भक्त शुक्रवार सुबह भजन गाने के लिए ‘व्यास जी का तहखाने’ के बाहर एकत्र हो गए. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने जुम्मे की नमाज को देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद परिसर के बाहर पर्याप्त पुलिस अधिकारियों की तैनाती की है.

मुस्लिम पक्ष ने किया बंद का ऐलान

कोर्ट के आदेश के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने भी इलाके में ‘बंद’ का आह्वान किया है. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों से आज अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है.

ज़रूर पढ़ें