इस जेल में कस्टडी के दौरान रात बिताना चाहते थे Hemant Soren, PMLA कोर्ट ने नहीं दी इजाज़त

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ के पूछताछ के बाद रात में बिरसा मुंडा जेल में रात के समय रुकने देने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है.
CM Hemant Soren

हेमंत सोरेन (फोटो- सोशल मीडिया)

Hemant Soren: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट ने झटका लगा है. रिमांड के दौरान उन्होंने अपील की थी कि उन्हें होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में रखा जाए. हालांकि, अदालत ने हेमंत के डिमांड को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 5 दिनों की रिमांड के दौरान वह ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे.

बता दें कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ के पूछताछ के बाद रात में बिरसा मुंडा जेल में रात के समय रुकने देने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, परिजन और वकील को रिमांड अवधि में आधे घंटे मिलने की अनुमति दे दी है. हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से एक अन्य मामले में राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में होने जा रहे फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है.

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ईडी के अधिकारियों ने रांची सेंट्रल जेल से हेमंत को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए अपने जोनल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया है. इस बीच, सोरेन को विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है. अदालत में सोरेन के वकील ने कहा था कि सोरेन बरहेट विधायक हैं और शक्ति परीक्षण के दौरान विधानसभा में उपस्थित रहना उनका संवैधानिक कर्तव्य है.

 

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