Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद कमिटी की याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट के चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दाखिल कर चुके हैं.
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है. अदालत ने मस्जिद कमिटी की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका के जरिए मस्जिद कमेटी ने इस जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की एक साथ सुनवाई नहीं करने की मांग रखी थी. कमेटी ने की मांग को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को याचिका खारिज करते हुए मस्जिद कमेटी से कहा कि पहले इस विवाद को हाईकोर्ट के सामने रखें. हालांकि मथुरा के जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी केस हाईकोर्ट ने जिला अदालत से ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अभी यह मामला कोर्ट में लंबित है. लेकिन अब मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी.

हाई कोर्ट में पेश करने को कहा- विष्णु शंकर जैन

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि 18 में से 15 अदालत हाईकोर्ट के फैसले में अभी दखल नहीं देगी. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमेटी ने फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है. कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करने को कहा है.’

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विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा है. आज शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी उस आदेश के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में आई थी. कोर्ट ने कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट के चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दाखिल कर चुके हैं. इसलिए रिकॉल अर्जी पर फैसला हो जाए और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं.’

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