MLA Disqualification Case: हाईकोर्ट पहुंचा NCP विधायकों की अयोग्यता का मामला, अजित गुट की याचिका पर स्पीकर को नोटिस

MLA Disqualification Case: हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी उत्तरदाताओं को यदि वे चाहें तो अपने हलफनामे दाखिल कर सकते हैं.
Ajit Pawar

डिप्टी सीएम अजीत पवार (फोटो- सोशल मीडिया)

MLA Disqualification Case: महाराष्ट्र की बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता को खारिज करने के मामले में याचिकाओं नोटिस जारी किया है. अदालत ने एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायकों और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है. बीते दिनों डिप्टी सीएम अजीत पवार द्वारा शरद गुट के 10 विधायकों को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाएं विधानसभा अध्यक्ष खारिज कर दी गई थी.

बीते 15 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दोनों गुटों की समान याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ डिप्टी सीएम अजीत पवार के गुट ने अदालत का रुख किया था. मंगलवार को इस मामले में अजीत पवार गुट ने याचिका दाखिल की थी. अब इस मामले में जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की पीठ ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को नोटिस जारी किया है.

अजीत गुट ने दिया ये तर्क

अदालत द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी उत्तरदाताओं को यदि वे चाहें तो अपने हलफनामे दाखिल कर सकते हैं. इस याचिका को दायर करते हुए अजीत पवार गुट के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने तर्क दिया है कि स्पीकर का निर्णय अन्यायपूर्ण था. अजीत के नेतृत्व वाले गुट को पहले ही वैध बताया जा चुका है और एनसीपी के रूप में मान्यता मिल चुकी है.

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मुख्य सचेतक अनिल पाटिल अपनी याचिका में कहा है कि स्पीकर ने गलत तरीके से पार्टी विभाजन को अंतर-पार्टी असंतोष माना है. इसके पीछे उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि एक बार स्पीकर ने अजीत के नेतृत्व वाले गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” के रूप में मान्यता दी जा चुकी है. उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मांग की है कि स्पीकर के हालिया फैसले को कानूनी तौर पर गलत घोषित किया जाए.

अजीत पवार के गुट नेता की मांग है कि शरद पवार गुट के सभी 10 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए. इस याचिका के जरिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.

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