जेल से बाहर आएगा Asaram Bapu, मिली 7 दिन की पैरोल, महाराष्ट्र में होगा इलाज

इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के चिकित्सा कारणों से उनकी सजा को निलंबित करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के फैसले के खिलाफ आसाराम बापू की अपील में शामिल न होने का फैसला किया था.
Asaram Bapu

Asaram Bapu

Rajasthan High Court: बलात्कार केस में पिछले 11 सालों से जेल की हवा खा रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिकित्सा उपचार के लिए आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी है. अब वह पुलिस की निगरानी में इस उपचार के लिए महाराष्ट्र जाएगा. आसाराम ने इलाज के लिए पैरोल एप्लिकेशन लगा रखी थी, लेकिन हर बार खारिज हुई. इससे पहले आसाराम को जोधपुर स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस कस्टडी में अनुमति दी गई थी. वहां आसाराम ने पुणे के डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज करवाया था. इसके बाद वापस तबीयत बिगड़ने पर जोधपुर एम्स में भर्ती हुआ. आसाराम की ओर से वापस पैरोल एप्लिकेशन लगाई गई, जिसे स्वीकार करते हुए इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल के आदेश हुए हैं.

दो बार हुई थी पैरोल की याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने पहले दो बार पैरोल के अनुरोध को खारिज कर दिया था. इस साल की शुरुआत में फरवरी में सीने में तेज दर्द होने के बाद आसाराम को एम्स जोधपुर ले जाया गया था. अपनी याचिका में आसाराम बापू ने अपने वकीलों के माध्यम से कहा कि उनका स्वास्थ्य गंभीर स्थिति में है और समय के साथ खराब होता जा रहा है. पिछले 11 सालों से जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू को पहले भी कई बार दिल का दौरा पड़ चुका है. उनके वकीलों ने 14 जनवरी की कोरोनरी एंजियोग्राफी रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें दिखाया गया कि उनकी धमनियां 99% तक अवरुद्ध थीं.

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सुप्रीम कोर्ट तक गया था आसाराम

इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के चिकित्सा कारणों से उनकी सजा को निलंबित करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के फैसले के खिलाफ आसाराम बापू की अपील में शामिल न होने का फैसला किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभी भी चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकता है.

 

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