सभी छात्रों के अंक वेबसाइट पर जारी करे NTA, सेंटर और सिटी वाइज जारी हो रिजल्ट- NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

NEET Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा हासिल किए अंकों को पब्लिश करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए.
NEET Controversy

नीट रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

NEET Controversy: नीट परीक्षा विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई की शुरुआत सीबीआई की रिपोर्ट से हुई. आज ही सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के चार डॉक्टरों को हिरासत में लिया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के कम नंबर, पेपर में गड़बडी कब और कैसे हुई, कितने सॉल्वर्स पकड़े गए, दोबारा जांच की मांग आदि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई. पूरे मामले की सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा है. साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

वेबसाइट पर जारी करना होगा रिजल्ट

सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा हासिल किए अंकों को पब्लिश करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए. वहीं NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख तय की है.

सोमवार को होगी सुनवाई

इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. एसजी ने कहा कि काउंसलिंग में दो-तीन महीने लगेंगे. यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी. इस पर सीजेआई ने कहा कि हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे.

बता दें कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में भी उठा चुका है. दूसरी तरफ, पेपर लीक से जुड़े मामले में सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रही है. गुरुवार को जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

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