‘आप हमें मजबूर न करें’, दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, पंजाब सरकार को लगाई फटकार

Supreme Court: जस्टिस अभय ओका ने कहा, “एडवोकेट जनरल हमें बताइए कि किस अधिकारी के कहने पर आपने केंद्र से ट्रैक्टर और मशीनों के लिए फंड मांगने का झूठा बयान दिया था. हम तुरंत उस अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज बुधवार, (23 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को जमकर फटकार लगया है. कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेट्री को भी फटकार लगाई.

जस्टिस अभय ओका ने कहा, “एडवोकेट जनरल हमें बताइए कि किस अधिकारी के कहने पर आपने केंद्र से ट्रैक्टर और मशीनों के लिए फंड मांगने का झूठा बयान दिया था. हम तुरंत उस अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करेंगे. चीफ सेक्रेट्री हमें बताएं कि एडवोकेट जनरल को किस अधिकारी ने निर्देश दिए थे.”

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अभिषेक मनु सिंघवी पर कोर्ट ने जताई नारागी

पंजाब की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की तो जज नाराज हो गए. उन्होंने कहा, आप हमें कुछ अघिर कहने के लिए मजबूर न करें. राज्य सरकार की गंभीरता दिख रही है. पहले एडवोकेट जनरल ने कहा कि किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. अब आप बता रहे हैं कि इस साल 5 केस दर्ज हुए हैं. सिर्फ 5? क्या यह संभव है? कोर्ट ने पंजाब सरकार का पिछला हलफनामा दिखाया, जिसमें लिखा था कि किसी पर मुकदमा नहीं चल रहा है.

“9000 लोगों ने मिल कर सिर्फ 9 घटनाएं ढूंढी”

जज की बात सुनने के बाद सिंघवी ने कहा कि मैं देख रहा हूं… चीफ सेक्रेट्री भी इससे सहमत हैं कि ऐसा लिखा हुआ है. इस पर अदालत ने कहा कि आपका हलफनामा यह भी नहीं बता रहा है कि गांव के स्तर पर निगरानी कमिटी कब बनी, नोडल ऑफिसर कब नियुक्त हुए. सरकार ने यह आदेश कब पारित किया? अगर यह कमिटी बनी तो अब तक इसने किया क्या है? जज के सवाल पर सिंघवी ने कहा, करीब 9000 लोग हैं. हम पूरा ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे. यह सुनकर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि 9000 लोगों ने मिल कर सिर्फ 9 घटनाएं ढूंढी? वाह!

हमें बताइए की कितनी घटनाएं हुई हैं- कोर्ट

जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान कहा कि ISRO सैटेलाइट से रिपोर्ट देता है. आप उसे भी झुठला देते हैं. CAQM की वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अमृतसर में 400 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं. जज ने इस पर कहा कि हमें बताइए हाल में कितनी घटनाएं हुई हैं? इस सवाल के जवाब में सिंघवी ने कहा कि 1510 घटनाएं पराली जलाने की हुईं हैं, इनमें 1080 में FIR दर्ज हुई है. यह सुनकर जज ने कहा कि यानी करीब 400 को आपने छोड़ दिया? सिंघवी ने कहा कि कुछ रिपोर्ट गलत निकली थीं.

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