Supreme Court: सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट का फैसला रद्द

Supreme Court: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सांसद नवनीत कौर राणा ने 'मोची' जाति का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था.
Navnit Ravi Rana

सांसद नवनीत कौर राणा

Supreme Court: अमरावदी से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सांसद के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. नवनीत राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है.

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट को राणा के जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर जांच समिति की रिपोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था. दरअसल, 8 जून, 2021 को हाईकोर्ट ने इसी मामले में फैसला देते हुए कहा था कि सांसद द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेजों का उपयोग किया गया है और उन्हें दस्तावेजों के जरिए ‘मोची’ जाति का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था.

तब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अमरावती की सांसद पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ‘सिख-चमार’ जाति से थीं. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांसद को राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

सांसद ने बताया सत्य की जीत

दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा कौर ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘सत्यमेव जयते! असत्य पर सत्य की जीत हुई है.’ उन्होंने यह प्रतिक्रिया अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेट फॉर्म पर पोस्ट के जरिए दी है. गौरतलब है कि नवनीत राणा बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महाराष्ट्री की आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से जीती थीं.

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बता दें कि निर्दलीय सांसद बीते लंबे वक्त से खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रही थीं. हाल में ही वह बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी ने उन्हें अमरावती से अपना प्रत्याशी बनाया है. उन्हें 2019 में एनसीपी का समर्थन प्राप्त था.

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