‘यूपी में गलत हो रहा…पुलिस पर जुर्माना लगाना होगा…’, जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. सर्वोच्च न्यायलय ने योगी सरकार को ये फटकार सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं को लेकर लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी नाराजगी जताई है. सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले पर कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है. रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है. यह बेतुका है. हम पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे.
कानून के शासन का ब्रेकडाउन- CJI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए योगी सरकार और यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है. CJI संजीव खन्ना ने कहा- ‘उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत है. केवल पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता. ये कानून के शासन का पूरी तरह ब्रेकडाउन है.
CJI ने आगे यह भी कहा कि अब जो भी मामला आएगा, हम पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आपराधिक ट्रायल पर रोक भी लगाई है. साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब किया है और उसने इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. बेंच ने साफ किया है कि धारा 138 NI के तहत कार्यवाही जारी रहेगी. CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अजीब है कि यूपी में यह आए दिन हो रहा है. वकील भूल गए हैं कि सिविल अधिकार क्षेत्र भी है.
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जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेटर नोएडा में पैसों की लेनदेन के एक मामले में पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. अब इस मामले में SC में सुनवाई हुई है. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.