पूजा खेडकर पर UPSC का बड़ा एक्शन, रद्द हुई उम्मीदवारी, सभी परीक्षाओं में शामिल होने पर भी रोक

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कथित तौर पर 19 जुलाई को खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने के लिए मामला दर्ज किया था.
IAS Pooja Khedkar

प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार को विवादास्पद IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी, साथ ही उन्हें भविष्य की परीक्षाएं देने से रोक दिया है. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कथित तौर पर 19 जुलाई को खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने के लिए मामला दर्ज किया था.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) स्तर की टीम को विभिन्न सरकारी विभागों से दस्तावेज एकत्र करने का काम सौंपा गया था. पूजा खेड़कर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 464 (काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बनाना), 465 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में प्रस्तुत करना) तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 89 और 91 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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रद्द कर दी गई थी ट्रेनिंग

बता दें कि इससे पहले पूजा खेडकर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई थी. मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) ने पूजा दिलीप खेडकर के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोकने का फैसला किया था और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत वापस बुला लिया था. 16 जुलाई को LBSNAA की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया था कि पूजा खेडकर, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के वाशिम में सुपरन्यूमेरी असिस्टेंट कलेक्टर हैं, को महाराष्ट्र में उनके प्रशिक्षण कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है. पूजा खेडकर पर पुलिस अधिकारियों को धमकाने और विशेष सुविधा पाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के अलावा फर्जी पहचान पत्र बनाने का आरोप है.

 

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