यूपी में धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर लगी रोक, योगी सरकार का बड़ा फैसला
प्रतीकात्मक तस्वीर
UP News: उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. दरअसल, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 6 अप्रैल तक लागू रहेगा. इस दौरान धार्मिक स्थल के 500 मीटर के दायरे में मांस बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
जिलों में बनाई गई विशेष समितियां
इससे पहले 2014 और 2017 में भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे. अब इस बार सरकार ने इसे और कड़ा करने का फैसला लिया है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जिलाधिकारियों, पुलिस प्रमुखों और नगर आयुक्तों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. इसके लिए जिलों में विशेष समितियां बनाई गई हैं, जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे.ट
सीएम योगी ने क्यों लिया यह फैसला?
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री और अवैध पशु वध पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा. 500 मीटर की परिधि के बाहर भी मांस की बिक्री लाइसेंस की शर्तों के तहत ही हो सकेगी. खुले में मांस बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. इस आदेश को लागू करने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं, जिनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे.
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राम नवमी पर विशेष प्रतिबंध
6 अप्रैल को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होंगे. इस दिन मांस की बिक्री और पशु वध पूरी तरह से बंद रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यूपी नगर निगम अधिनियम 1959, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के तहत उल्लंघन करने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है.
योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाए, ताकि धार्मिक स्थलों के आसपास के वातावरण को शुद्ध रखा जा सके और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. इसके साथ ही, अवैध बूचड़खानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मांस की बिक्री के लिए सख्त मानदंडों का पालन किया जाएगा.