Jharkhand News: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार, जानिए क्या कहा
Jharkhand News: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. उच्चतम न्यायालय ने उन्हें पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने के लिए कहते हुए जमानत देने से इनकार किया है. पूर्व सीएम ने गुरुवार को अदालत से जमानत पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी.
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह करीब 10 बजे सुनवाई शुरू हुई. इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. अब पूर्व सीएम को जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट जाना होगा.
उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदिन की की बेंच ने सुनवाई की. लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी आदेश और ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
हाईकोर्ट जाने का आदेश
जमानत की याचिका को रद्द करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘ सुप्रीम कोर्ट की यह लगातार परंपरा रही है कि ऐसी याचिकाएं हाईकोर्ट के समक्ष ही दायर की जानी चाहिए, जो एक संवैधानिक अदालत भी है और सभी के लिए खुली हुई है.’ अदालत ने कहा कि अगर वह ऐसे मामलों में किसी को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति देता है तो उसे सभी को ऐसा करने की अनुमति देनी होगी.
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हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन उनके बाद उन्हें उस याचिका को वापस लेने की अर्जी डाल दी थी. उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि जमानत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. बता दें कि बुधवार की रात को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. उनकी रात उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.