Coldrif Cough Syrup Ban: छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की जान लेने वाला कोल्ड्रिफ कफ सिरप एमपी में बैन, CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन

Coldrif Cough Syrup Ban: छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है. पूरे प्रदेश में 'Coldrif' को बैन कर दिया है. इसके साथ ही बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी
9 children died due to Chhindwara cough syrup, CM Mohan Yadav took action and banned 'Coldrif' syrup in the entire state.

सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, 'coldrif' सिरप पूरे प्रदेश में बैन

Coldrif Cough Syrup Ban: छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत के मामले में सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है. सीएम ने पूरे प्रदेश में ‘Coldrif’ कफ सिरप को बैन कर दिया है. इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी. राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

सीएम ने किया एक्स पर पोस्ट

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि छिंदवाड़ा में ‘Coldrif’ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है. सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है. सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था. आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई. रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है.

उन्होंने लिखा कि बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी. राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

जबलपुर में दवा व्यापरी के ठिकाने पर छापेमारी

जबलपुर में कोल्ड्रिफ और नेस्त्रो-डीएस सिरप के क्रय-विक्रय, संधारण और वितरण पर रोक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगाई गई है. इस बारे में कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है. आदेश में दवा के सभी थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नम्बर-एसआर 13 तथा नेस्त्रो-डीएस के बैच नम्बर-एक्यूडी 2559 के क्रय विक्रय, संधारण एवं वितरण को आगामी सूचना तक बंद करने के निर्देश दिये हैं.

आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दवा विक्रेता के पास पूर्व से ही ये दवाएं संधारित हो तो उन्हें इसकी सूचना तुरंत कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देने कहा गया है. आदेश की प्रति जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भी दी गई है तथा सभी दवा विक्रेताओं को इससे अवगत कराने कहा गया है. दवा व्यापारी के ठिकाने पर 3 अक्टूबर को औषधि और खाद्य विभाग ने छापेमारी की थी. कटारिया फार्मा से ही छिंदवाड़ा में कफ सिरप को सप्लाई किया गया था.

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केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

केंद्र सरकार ने कफ सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर ना तो कफ सिरप दें ना ही किसी तरह की दवा. उन्हें पानी पिलाए और अधिक से अधिक देखभाल करें. वहीं 5 साल से छोटे बच्चों को सामान्य रूप से दवा नहीं दी जाती है. दवा के किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर की सलाह और गाइड लाइन पूरी तरह से फॉलो की जानी चाहिए.

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