भोपाल में पेड़ों की कटाई और शिफ्टिंग पर लगी रोक, HC ने रेलवे प्रोजेक्ट की साइट की तस्वीरें पेश करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट(File Photo)
Bhopal: भोपाल में रेलवे प्रोजेक्ट के तहत हो रही पेड़ों की कटाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के इस आदेश से रेलवे प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बैंच ने मामले में सख्त टिप्पणी की है. हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है. ये पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है.
भोपाल में 8 हजार पेड़ों को काटने की थी तैयारी
हस्तक्षेपकर्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता ने मामले में कोर्ट में बताया कि रेलवे प्रोजेक्ट के नाम पर भोपाल में 8 हजार पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है. साथ ही कोर्ट में मीडिया की कई रिपोर्ट्स भी पेश की थी. 8 हजार में अधिकतर पेड़ काटे जा चुके हैं. जबकि 488 पेड़ अभी बचे हुए हैं. वहीं मामले में हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बचे हुए पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है.
‘ट्रांसप्लांटेशन नहीं सीधी कटाई है‘
कोर्ट ने सभी साइट्स की तस्वीरें और वीडियो पेश करने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना शाखा वाले तनों को कहीं और गाड़ देने से वे जीवित नहीं हो जाएंगे. ये ट्रांसप्लांटेशन नहीं पेड़ों की सीधी कटाई है. मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.
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