फ्लाइट कैंसिल होने पर नहीं दिया रिफंड, एयर इंडिया को 5 साल बाद चुकाने होंगे ब्याज समेत 49 हजार रुपये

Air India: भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को 49 हजार रुपये हर्जाना देने के लिए कहा है. 5 साल पहले फ्लाइट रद्द हो जाने पर रिफंड नहीं दिया था. इसके लेकर परिवादी ने फोरम में अपील की थी.
Air India

File image

Air India: एयर इंडिया से जुड़े विवाद कम होने के नाम ले रहे हैं. ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया की सेवा में कमी को मानते हुए 49 हजार रुपये का हर्जाना उपभोक्ता को देने के लिए कहा है. मानसिक परेशानी और वाद में खर्च हुई रकम भी देने के लिए कहा गया है.

क्या है पूरा मामला?

एयरफोर्स में तैनात डॉ. रागित पी राजेश के पिता राजेश पिल्लई ने बताया कि 28 सितंबर 2020 को एयर इंडिया से 18 अक्टूबर का पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता फिर कोलकाता से दिल्ली का टिकट लिया. इस टिकट की कीमत 12,181 हजार रुपये थी. दूसरा टिकट 23 अक्टूबर को 17 नवंबर के लिए मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर का टिकट बुक किया था. जिसका किराया 10,727 हजार रुपये था. फ्लाइट रद्द हुई तो रिफंड नहीं किया. एयरलाइंस की ओर से फर्जी रिफंड लेटर भेजा गया. कई ईमेल किए, जवाब नहीं मिला. तब फोरम गए.

ये भी पढ़ें: राजा रघुवंशी की हत्या से पहले का वीडियो हुआ वायरल, शिलांग में ट्रेकिंग के दौरान टूरिस्ट के कैमरे में कैद हुए राजा-सोनम

उपभोक्ता फोरम ने माना सेवा में कमी हुई

भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइंस की सेवा में कमी को माना और परिवादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की बेंच-2 ने सुनाया.

ब्याज समेत लौटानी होगी राशि

5 साल पहले फ्लाइट रद्द करने के बाद यात्री को टिकट की राशि रिफंड न करने पर एयर इंडिया पर 49 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भोपाल के युवक की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में लापरवाही का दोषी पाया. एयर इंडिया को टिकट की राशि 22,908 हजार रुपये और 7 फीसदी ब्याज के साथ 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपए वाद खर्च चुकाने का आदेश दिया. दो माह में रुपये ना देने पर 9 फीसदी ब्याज देना होगा.

ज़रूर पढ़ें