Bhopal: गोल्ड-कैश कांड में ED का बड़ा खुलासा, सौरभ ही है 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश का मालिक
सौरभ शर्मा केस अपडेट
Bhopal: भोपाल गोल्ड-कैश कांड में बड़ा खुलासा हुआ है. ED ने इस मामले में RTO के करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चालान पेश किया है. इस चालान में जंगल में कार में मिले 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश को आरोपी सौरभ का ही बताया गया है. इस चालान में ED ने सौरभ शर्मा समेत उसकी मां, पत्नी दिव्या, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर समेत 12 आरोपी तय किए हैं.
चालान किया पेश
ED ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में स्पेशल PMLA कोर्ट भोपाल में चालान पेश किया है. इसमें बताया गया है कि मेंडोरी में इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश सौरभ शर्मा का ही है. इस मामले में ED ने चालान पेश करते हुए सौरभ के साथ-साथ उसकी मां, पत्नी दिव्या, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के अलावा इनकी फर्म और डायरेक्टर को शामिल करते हुए कुल 12 आरोपी किए हैं.
108.36 करोड़ की संपत्ति और कुर्क
ED ने चालान में यह भी जानकारी दी है कि घोटाले से कमाई गई संपत्तियों में अब तक 108.25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क और जब्त की जा चुकी है. ED ने 25 मार्च 2025 को सौरभ शर्मा और उसके परिवार के नाम पर मौजूद 92.07 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थाई रूप से अटैच किया था. इन संपत्तियों में जमीन-जायदाद, बैंक बैलेंस और अन्य चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं. इसके अलावा, ED ने 16.18 करोड़ रुपये की नकद राशि भी जब्त की है.
कौन है सौरभ शर्मा?
सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में पूर्व आरक्षक था. उसे अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. उसकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे थे. नियुक्ति पत्र में सामने आया था कि उसने अपनी पारिवारिक जानकारियां छिपाई थी. पत्र में बड़े भाई का जिक्र नहीं किया था. सौरभ पर आरोप है कि उसके पास RTO नाकों से उगाही करने का जिम्मा था. इसमें कई रसूखदार शामिल थे. परिवहन विभाग में उसने केवल 12 साल नौकरी की थी. नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के बाद बिल्डर बन गया. वहीं, चेतन गौर और शरद जायसवाल उसके दोस्त हैं.
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