Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो में यात्रा करने वाले ध्यान दें! इन बातों का रखना होगा ध्यान वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के पहले फेज में 8 स्टेशन यात्रियों के लिए खोले गए हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग सुरक्षाबलों को तैनात किया है. वहीं स्टेशन और ट्रेन के अंदर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी.
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भोपाल मेट्रो (फाइल फोटो)

Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो रविवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है. पहले दिन ट्रेन में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. यात्रियों का उत्साह का गजब का रहा. कोई परिवार तो कोई दोस्तों के साथ यात्रा करने पहुंचा. सुभाष नगर से एम्स तक का सफर अब आरामदायक, आसान और तेज हो गया है. इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है. आवश्यक नियमों का पालन ना करने पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है.

सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के पहले फेज में 8 स्टेशन यात्रियों के लिए खोले गए हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग सुरक्षाबलों को तैनात किया है. वहीं स्टेशन और ट्रेन के अंदर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी. यूपी बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी के 250 गार्ड तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही यात्रियों की हरकत सीसीटीवी से रिकॉर्ड की जाएगी.

पालतू जानवर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा

मेट्रो में सफर के दौरान यात्री ड्रोन, सैटेलाइट फोन, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल-डीजल, किसी भी प्रकार के हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस-लाइटर, गुटखा, तंबाकू, सूखा नास्ता भी नहीं ले जा सकते हैं. दो बोतल शराब ले जा सकेंगे लेकिन सीलबंद होना चाहिए. सफर के दौरान पालतू जानवरों को ट्रेन से ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार तक जुर्माना

जुर्माना की रकम को भी तगड़ा रखा गया है. मेट्रो ट्रेन में जरूरी दिशा-निर्देश और नियमों का उल्लंघन करने पर मेट्रो रेलवे (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम 2002 के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है. भोपाल मेट्रो में सफर के दौरान बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. मेट्रो ट्रेन या स्टेशन पर थूकते पाए जाने पर 200 रुपये से लेकर 10000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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इसके अलावा अवैध तरीके से प्रवेश और ट्रैक पर चलने पर 6 महीने की कैद या 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. भोपाल मेट्रो में बिना टिकट यात्रा करने पर अधिकतम किराया और 50 रुपये अधिभार लगेगा. पुरुष यात्री द्वारा महिला कोच में सवारी करने पर 3 महीने का कारावास या 250 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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