Bhopal: पराली जलाने को लेकर पहली FIR दर्ज, 4 किसानों पर ढाई-ढाई हजार का जुर्माना लगाया गया
भोपाल: पराली जलाने के मामले में पहली एफआईआर दर्ज
Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में पराली जलाने के मामले में पहली FIR दर्ज की गई है. इसके साथ ही प्रशासन ने 4 किसानों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ये मामला पहला है जब जिले में किसानों पर पराली जलाने के लिए कार्रवाई की गई.
धारा 163 के तहत की गई कार्रवाई
कलेक्टर ने पराली जलाने के आरोप में किसान जगन्नाथ पाल, नर्मदा प्रसाद और लहारपुर के सज्जन सिंह पर केस दर्ज किया गया है. 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण के लिए की गई है ताकि पराली जलाने की समस्या पर काबू पाया जा सके. ये कार्रवाई धारा 163 के तहत की गई.
पराली जलाने पर 3 महीने की रोक
जिले में पराली जलाने को लेकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) सिद्धार्थ जैन ने जिले में पराली जलाने से रोकने के लिए तीन महीने का बैन लगाया है. ये आदेश 5 मार्च को जारी किया गया था. इसके साथ ही आदेश में कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 5 जून तक लागू रहेगा.
पराली जलाने पर NGT सख्त
फसल काटने के बाद जो हिस्सा खेतों में बचता है, उसे पराली या नरवाई कहा जाता है. इसे खेतों में जलाने उपयोगी वनस्पति, जीव-जंतु और धरती की उर्वरा शक्ति कम होती है. इसके साथ ही प्रदूषण बढ़ता है जिससे हवा जहरीली होती है. प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सख्ती दिखाई है. कई बार जुर्माना भी लगाया है.