Bhopal: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई, इस वजह से कलेक्टर ने लिया फैसला

Bhopal News: 23 जनवरी से एक टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी. शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर टीम मुआयना करेगी
There will be a ban on playing DJ after 10 pm in Bhopal

भोपाल में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रहेगा प्रतिबंध

MP News: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. भोपाल जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाए जा सकेंगे. प्रशासन की ओर से ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने और नींद पूरी करने में रुकावट आती है.

दोषियों पर जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई

अगले महीने से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. इसके लिए छात्रों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिला कलेक्टर ने छात्रों के हित में निर्णय लिया है. विद्यार्थियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण देने के लिए नगर के किसी भी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में कोई भी डीजे साउंड बैंड, वाहनों के प्रेशर हॉर्न या अन्य ध्वनि करने वाले वाद्य यंत्र नहीं बजाए जा सकेंगे. ये आदेश रात 10 बजे से सुबह 6 बजे लागू होगा.

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आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 23 जनवरी से एक टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी. शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर टीम मुआयना करेगी. रात 10 बजे के बाद डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते पाए गए तो प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से 25 मार्च तक होंगी

सेशन 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश 10वीं-12वीं क्लास के प्रैक्टिकल 10 फरवरी से 15 मार्च 2025 के बीच आयोजित होंगे. मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च 2025 तक रहेंगी. 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक होंगी. परिक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित होगी.

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