MP-MLA कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को गवाह के खर्च के लिए 1000 रुपये देने के निर्देश दिए, जुर्माने की खबर फर्जी
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह
MP News: MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को गवाह को खर्च के तौर पर 1000 रुपये देने के निर्देश दिए हैं. गुरुवार (20 अगस्त) को एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया है.
वीडी शर्मा ने किया था मानहानि का मुकदमा
दिग्विजय सिंह के बयान के बाद खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. अदालत ने सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम पर जुर्माना लगा दिया. परिवादी का वकील कोर्ट में जिरह के लिए मौजूद था लेकिन दिग्विजय सिंह की ओर से अधिवक्ता नहीं था. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गवाह के देरी से पहुंचने पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वे खर्च के तौर पर 1000 रुपये दें.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ये पूरा मामला एससीपीपीएम क्रमांक 13/2022 से जुड़ा है. मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम कांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के सीनियर नेता वीडी शर्मा पर मानहानिपरक बयान दिया था. इस मामले में शर्मा परिवादी और दिग्विजय सिंह अभियुक्त हैं. गुरुवार को गवाह की मौजूदगी के बाद भी जिरह नहीं हो सकी. अब अगली तारीख को सुनवाई को गवाह से मामले में बयान लिया जाएगा.
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