MP में बड़े पैमाने पर होगी दिव्यागों की भर्ती, 20 हजार पदों पर दिसंबर तक चलेगा अभियान, मेरिट लिस्ट पर होगा सिलेक्शन
सांकेतिक तस्वीर
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है. राज्य के कई सरकारी विभागों में दिव्यांगाें के लिए आरक्षित करीब 20 हजार खाली पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान को शुरू कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने (GAD) ने हालही में 9 अक्रटूबर 2026 इस भर्ती प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी. वहीं सरकार हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच इस अभियान को चलाएगी.
इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे खास बात है कि इसमें इंटरव्यू के अलग से कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के आधार पर ही मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में सरकार ने जो विभागीय सर्वे कराया था उसमें दिव्यांगजन के अधिकारों से जुड़ी बड़ी बाते सामने आई है.
दिव्यांगजन के अधिकारों को लेकर बड़ी बातें
- दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश में कुल 36 हजार पद रिजर्व हैं.
- प्रदेश में अभी के समय करीब 16 हजार पदों पर दिव्यांगजन कार्य कर रहे हैं, जबकि करीब 20 हजार पद काफी समय से खाली पड़े हैं.
- आयुक्त दिव्यांगजन डाॅ. अजय खेमरिया ने बताया कि लंबे समय से इस विशेष भर्ती प्रकिया को शुरू करने की मांग की जा रही थी. जिसको अब सरकार ने हरी झंडी दिखाई है.
इंटरव्यू नहीं हाेंगे, मेरिट और नियमों के आधार पर होगी भर्ती
सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पादर्शी और सरल बनाया है.
- भर्ती प्रक्रिया में चयन के समय इंटरव्यू के लिए अलग से दिए जाने वाले अंकों के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है.
- अभ्यर्थियों का अब जाे चयन होगा उसमें शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से होगा.
प्रचार-प्रसार के कड़े नियम बनाए
- भर्ती प्रक्रिया के लिए संबंधित विभागों को कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ ही विभागीय वेबसाइट और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए विभाग के पोर्टल पर विज्ञापन को अपलोड करना पड़ेगा.
- विभाग के द्वारा जब विज्ञापन को प्रकाशित किया जाएगा उसके कम से कम 30 दिनों के भीतर भर्ती अभियान की तारीख और स्थान को तय किया जाएगा. जारी किए गए विज्ञापन में पद संख्या, दिव्यांगता की श्रेणी और योग्यता का स्पष्ट उल्लेख रहेगा.
आवेदनों की समीक्षा और अभ्यर्थियों के चयन की व्यवस्था
- भर्ती के लिए दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के बाद पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची बनाई जाएगी और वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी.
- अभ्यर्थी को अपात्र सूची जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा.
- प्रक्रिया के अंतर्गत मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से ज्यादा यानी दो गुना उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. यदि किसी भी अभ्यर्थी का चयन दो विभागों में होता है, तो एक का विकल्प चुनने का जो खाली पद होगा उसे वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा.
सरकार ने पुराने नियमों में किया बदलाव
- बदलाव किए गए नियमों के अनुसार, आगामी वर्षों में हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच अनिवार्य रूप से भर्ती अभियान चलाया जाएगा.
- सरकार ने नया ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम लागू कर दिया है और 29 अप्रैल 2025 को जारी पुराने फार्म को निरस्त कर दिया है.
- इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अपडेटेड दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों को समय रहते तैयार कर ले और आवेदन से पहले विज्ञापनों के नियमों को समझ लें.
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