MP News: स्‍कूल शिक्षा विभाग ने जारी की निजी स्‍कूलों के लिए नई गाइडलाइन, नियमों की अनदेखी पर मान्यता रद्द और 2 लाख तक जुर्माना

MP News: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
Directorate of Public Instruction, Bhopal (File photo)

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल (फाइल फोटो)

MP News: मध्‍य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. अब मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नोटिस जारी करने से लेकर मान्यता रद्द करने और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकेगी. साथ ही मान्यता या उसके नवीनीकरण के लिए छात्र संख्या के आधार पर सुरक्षा निधि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) जमा करना भी अनिवार्य होगा.

ऑनलाइन आवेदन की नई व्यवस्था

नई गाइडलाइन के तहत विद्यालयों की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, मान्यता विस्तार, संकाय वृद्धि, माध्यम, स्थान और नाम परिवर्तन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. हर वर्ष 30 सितंबर तक प्राप्त आवेदन उसी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होंगे, जबकि इसके बाद मिलने वाले आवेदन अगले सत्र में शामिल किए जाएंगे. नई मान्यता के बिना किसी भी विद्यालय को नई शाखा शुरू करने की अनुमति नहीं मिलेगी.

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