धोखाधड़ी मामले में राजेंद्र भारती को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका; 3 साल की हुई है सजा

कांग्रेस नेता ने मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बैंक फ्रॉड मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा दी गई है, जिसके कारण उनकी विधायकी चली गई.
Rajendra Bharti (File Photo)

राजेंद्र भारती(File Photo)

MP News: मध्य प्रदेश के अयोग्य कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. कांग्रेस नेता ने मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बैंक फ्रॉड मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा दी गई है, जिसके कारण उनकी विधायकी चली गई.

FD घोटाले में गई थी विधायकी

एफडी घोटाले में कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. ये सजा दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनाई थी. 3 साल की सजा के साथ ही राजेंद्र भारती की विधायकी चली गई थी. जिसके बाद कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

राजेंद्र भारती पर बैंक मे एफडी के दौरान लेन-देन में अनियमितता करने का आरोप था. जिसमें वे दोषी पाए गए थे.

दतिया उपचुनाव में आज हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान

राजेंद्र भारती को सजा होने के साथ ही चुनाव आयोग ने दतिया में उपचुनाव का ऐलान कर दिया था. दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. हालांकि अभी तक ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं. जहां एक ओर कांग्रेस राजेंद्र भारती की पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा की तरफ से नरोत्तम मिश्रा का नाम चर्चा में है.

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