Bhopal: गैस एजेंसी पर हो रही थी अवैध सिलेंडर रिफिलिंग, खाद्य विभाग ने मारा छापा, 2 कर्मचारी गिरफ्तार

Bhopal News: खाद्य विभाग की टीम ने टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अर्चना इंडेन गैस एजेंसी के दो कर्मचारियों को सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.
LPG Cylinder

भोपाल में अवैध सिलेंडर रिफिलिंग मामला

Bhopal News: भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस चोरी का बड़ा मामला सामने आया है. खाद्य विभाग की टीम ने टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अर्चना इंडेन गैस एजेंसी के दो कर्मचारियों को सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.

आरोप है कि कर्मचारी उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले सिलेंडरों से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडरों में भर रहे थे. कार्रवाई के दौरान दोनों कर्मचारी वाहन लेकर भाग निकले, लेकिन पुलिस की मदद से उन्हें सिलेंडरों से भरे वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया गया.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि डीआईजी बंगला स्थित आरिफ नगर मैदान में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग की जा रही है. इसके बाद सहायक आपूर्ति अधिकारी अशोक सत्यार्थी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान एजेंसी का लोडिंग वाहन मिला, जिसमें कर्मचारी भारत अहिरवार और भूपेंद्र नौरिया विशेष धातु की बंसी के जरिए सिलेंडरों से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडरों में भरते पाए गए.

टीम को चकमा देकर भागे आरोपी

कार्रवाई के दौरान दोनों कर्मचारी वाहन लेकर मौके से फरार हो गए. अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पीछा करने के बाद पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को वाहन सहित पकड़ लिया. जांच में यह भी सामने आया कि भागते समय उन्होंने दो सिलेंडर रास्ते में बेच दिए थे.

जांच में सामने आई कालाबाजारी

थाने में सिलेंडरों की तुलाई और जांच के दौरान गैस की कालाबाजारी का खुलासा हुआ. वाहन से 24 घरेलू गैस सिलेंडर, अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाली नौ इंच लंबी बंसी और वाहन जब्त किया गया. जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 4.63 लाख रुपये बताई गई. जांच में कुछ सिलेंडरों में गैस कम और कुछ में अवैध रूप से भरी हुई मिली, जबकि दो सिलेंडरों की सील भी टूटी पाई गई.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज

जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामला एडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा. अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस सिलेंडर लेते समय उसका वजन अवश्य जांचें, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके.

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