MP में OBC के 13 फीसदी अभ्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, HOLD नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ
MP News: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 फीसदी अभ्यार्थियों के लिए खुशखबरी आई है. दरअसल, अब उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. एमपी हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दी है. चुनावी आचार संहिता की वजह से शासन के स्तर पर आदेश का पालन रुका हुआ था. अब एमपी सरकार ने तय किया है कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. यानी होल्ड की गई 13 फीसदी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकेगी. यह अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 फीसदी अभ्यार्थियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.
2022 में आयोजित की गई थी परीक्षा
बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह-3, उपयंत्री, चित्रकार, समयपाल, एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी. चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था.
इसके बाद घोषित परीक्षा परिणाम में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी. इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका को डिसमिस कर दिया है. उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों के नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया है.
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87 फीसदी रिक्त पदों पर नियुक्ति का दिया था आदेश
बताते चलें कि न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए थे, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किया गया था. हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 फीसदी अभ्यार्थियों की नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया.