MP News: ‘Ola Electric की खराब स्कूटर को कंपनी को वापस लेना होगा’, उपभोक्ता आयोग का आदेश- ब्याज समेत पैसे लौटाने होंगे

कंपनी की दलील सुनने के बाद आयोग ने ओला कंपनी को स्कूटर वापस लेने के साथ ही एक लाख 78 हजार की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने का आदेश दिया.
Ola Scooter S-1 Pro(File Photo)

ओला स्कूटर एस-1 प्रो(File Photo)

MP News: मध्य प्रदेश में ओला इलेक्ट्रिक(Ola Electric) को उपभोक्ता आयोग(Consumer Commission) ने झटका दिया है. भोपाल में एक व्यक्ति को खराब स्कूटर मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को ब्याज समेत पूरा पैसा वापस करने का आदेश दिया है. साथ ही स्कूटर वापस लेते हुए वाद में खर्च हुए पैसे भी देने के लिए कहा है. उपभोक्ता आयोग ने व्यक्ति को कुल एक लाख 78 हजार रुपये अदा करने के लिए कहा है.

बार-बार खराब हो रहा था स्कूटर

भोपाल के गोविंदपुरा निवासी आकाश साहू ने 2 साल पहले 2023 में ओला स्टोर से ओला एस-1 प्रो स्कूटर खरीदा था. कंपनी ने स्कूटर पर 3 साल की वारंटी दी थी. स्कूटर की-लेस स्टार्ट, मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग, बैट्री स्टेटस, फास्ट सर्विस जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस था. लेकिन स्कूटर खरीदने के कुछ दिनों बार ही स्कूटर में खराबी आने लगी. बार-बार बनवाने के बावजूद भी स्कूटर सही नहीं हो रहा था. स्कूटर सड़क पर बंद होकर भी कई बार खड़ा हो गया. 95 प्रतिशत बैट्री चार्ज के बाद भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था. जिसके बाद आकाश ने उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत की.

उपभोक्ता आयोग का आदेश- 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दें

उपभोक्ता आयोग में सुनवाई के दौरान ओला कंपनी ने भी अपना जवाब पेश किया. कंपनी ने कहा कि उपभोक्ता की सभी शिकायतों का समाधान किया गया. हालांकि कंपनी ने माना कि गाड़ी में कुछ कमियां थी.

कंपनी की दलील सुनने के बाद आयोग ने ओला कंपनी को स्कूटर वापस लेने के साथ ही एक लाख 78 हजार की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने का आदेश दिया. इसके अलावा मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के लिए 5 हजार और मुकदमे वगैरह में खर्च होने के लिए 3 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है.

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