MP News: मऊगंज में शादी से पहले घर में छाया मातम, ब्लैकमेलिंग, धमकी और दबाव ने ली 23 वर्षीय युवती की जान
23 वर्षीय शालिनी सिंह
रिपोर्ट – लवकेश सिंह
MP News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई यह घटना न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है. 23 वर्षीय शालिनी सिंह, जिसकी शादी 14 फरवरी 2026 को तय थी, आज इस दुनिया में नहीं है. घर में मेहंदी, शहनाई और नए जीवन की शुरुआत की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन शालिनी के मन में डर और बदनामी का साया लगातार गहराता जा रहा था.
मृतिका के परिजनों का आरोप है कि शालिनी को पड़ोस का युवक जावेद अंसारी उर्फ शालू अंसारी लगातार फोन कर धमकाता था. युवक कथित तौर पर कहता था कि अगर तुमने शादी की, तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा.
धमकियों ने तोड़ दिया हौसला
सोचिए, जिस लड़की के हाथों में मेहंदी लगनी थी, जिसके आंगन में शहनाई बजनी थी, जो नए घर और नए जीवन के सपने देख रही थी, उसके मन पर ऐसी धमकियों का क्या असर पड़ा होगा. डर, शर्म, समाज का भय और बदनामी का खौफ. इन सबने मिलकर शालिनी को मानसिक रूप से तोड़ दिया. पुलिस की मर्ग जांच के दौरान मृतिका की मां, बहनें, भाई और सहेली, सभी ने अपने बयानों में स्पष्ट कहा कि शालिनी लंबे समय से लगातार फोन कॉल्स और धमकियों से परेशान थी.
10 जनवरी की दोपहर कर की आत्महत्या
तारीख थी 10 जनवरी 2026, समय करीब दोपहर 3:30 बजे. शालिनी के पिता रणबहादुर सिंह अपनी बर्तन की दुकान में थे. तभी घर से फोन आया.
लड़की ने फांसी लगा ली है. यह सुनते ही पिता बदहवास हालत में घर पहुंचे. बेटी कमरे में पंखे के कुंडे से रस्सी के सहारे लटकी हुई थी. परिजन घबरा गए, फंदा काटा और उसे जीवित समझकर नईगढ़ी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हुआ कि फांसी लगाने से दम घुटने के कारण मौत हुई है या फिर आत्महत्या या उकसाकर हत्या की गई. अब सबसे बड़ा सवाल यह है. क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी. या फिर डर और धमकियों से की गई एक ऐसी हत्या, जिसमें हथियार शब्द और ब्लैकमेलिंग बने.
धारा 108 बीएनएस में मामला दर्ज
पंचनामा, नजरी नक्शा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभियोजन अधिकारी की विधिक राय के आधार पर पुलिस ने आरोपी जावेद अंसारी के खिलाफ धारा 108 बीएनएस (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने 02 जनवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.
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