MP Motor Vehicle Act 2025: बिना परमिट बस चलाई तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा! लगेगा भारी जुर्माना
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MP Motor Vehicle Act 2025: मध्य प्रदेश में अब बिना परमिट बस चलाने वाले सावधान हो जाएं. बिना परमिट अगर बस चलाई तो बस को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश मोटर मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025(Madhya Pradesh Motor Vehicle Act 2025) को मंजूरी दे दी है. इस एक्ट के लागू होने के बाद यात्री, स्कूल, निजी और पब्लिक बसों में बिना परमिट बस चलाने पर भारी जुर्माना देना होगा.
हर सीट के हिसाब से भरना होगा जुर्माना
मध्य प्रदेश मोटर मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू होने के बाद बिना परमिट बस चलाने पर बड़ा फाइन वसूला जाएगा. पकड़े जाने पर एक हजार रुपये प्रति सीट के हिसाब से फाइन लगेगा. मतलब अगर किसी बस में 50 सीट हैं तो हर एक सीट के हिसाब से 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा.
इसके अलावा नए एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब अगर समय पर टैक्स नहीं चुकाया तो 4 गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. मतलब अगर टैक्स 50 हजार रुपये बकाया है और उसे समय पर नहीं जमा किया तो परिवहन विभाग 2 लाख रुपये तक टैक्स वसूला जा सकता है. इसके साथ ही जब तक टैक्स नहीं जमा किया, तब तक हर साल 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क के हिसाब से जुमार्ना देना होगा.
‘जल्द से जल्द परमिट बनवाएं और टैक्स अदा करें’
परिवहन विभाग ने बस चालकों से अपील की है कि जल्द से जल्द परमिट बनवाएं और बकाया टैक्स अदा करें. मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, ‘इस कानून के लागू होने से अब अधिकारी और कर्मचारी राजस्व में शासन को हानि नहीं पहुंचा सकेंगे.
कुछ दिन पहले ही अधिनियम विधानसभा में पारित हो चुका था लेकिन अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून राज्य में लागू हो जाएगा.
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