पानी-पानी ग्वालियर का मामला पहुंचा कोर्ट, HC ने अतिक्रमण हटाने और पानी निकासी के लिए दिए अहम निर्देश

Gwalior: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर में जलभराव और सीवर समस्या को लेकर निर्देश दिए हैं. HC ने नगर निगम कमिश्नर को इस संबंध में निर्देश दिए हैं.
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MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जोरदार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. जगह-जगह जलभराव, खराब-जर्जर सड़कें,सीवर समस्या और शहर की बदहाली के लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट बेंच ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को सीवेज लाइन डालकर पानी निकासी के निर्देश दिए हैं.

जल भराव से जूझ रहे लोगों की सुध ले निगम

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर में जलभराव-सीवर समस्या और बदहाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने नगर निगम को जलभराव से जूझ रहे लोगों की सुध लेने के लिए कहा है. इसके अलावा पानी निकासी के लिए शहर में पाइप लाइन बिछाने के भी निर्देश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने कहा कि शहर में सड़क किनारे नालियां बनाई जाएं. सीवेज लाइन डालकर पानी निकासी कराई जाए. इसके अलावा जल स्त्रोत और नालों का अतिक्रमण हटाया जाए.

ग्वालियर में जलभराव

ग्वालियर में जारी लगातार बारिश के कारण निचली बस्तियों में जलभराव हो गया है. कई इलाकों में तो घरों में 3-4 फीट तक पानी भर गया है. लोगों के घरों का सामान पूरी तरह खराब हो गया है.

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कई इलाकों में जलभराव होने के कारण रास्ता ब्लॉक हो गया है. वहीं, कई जर्जर भवन ढह रहे हैं तो कहीं बाउंड्री वॉल गिर रही है. लगातार ग्वालियर में जोरदार बारिश ने सिर्फ लोगों के सामने ही नहीं बल्कि प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में लगातार बारिश के कारण हुए जलभराव और बिगड़े हालात को देखते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी. अब इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है.

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