NEET-UG Exam: MP के छात्रों की दोबारा परीक्षा पर HC की डबल बेंच ने लगाई रोक, NTA ने सिंगल बेंच के फैसले को किया था चैलेंज

इसके पहले सिंगल बेंच ने सोमवार को दोबारा परीक्षा करवाने का आदेश दिया था. जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(NTA) ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की थी. वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
Madhya Pradesh High Court, Indore Bench (File Photo)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इंदौर खंडपीठ (File Photo)

Indore NEET-UG Exam: इंदौर में NEET परीक्षा में MP के 75 छात्रों का दोबारा एग्जाम करवाने के फैसले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है. इसके पहले सिंगल बेंच ने सोमवार को दोबारा परीक्षा करवाने का आदेश दिया था. जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(NTA) ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की थी. वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने 4 मई 2025 को नीट-यूजी (NEET-UG) की परीक्षा आयोजित की. मध्य प्रदेश के इंदौर में भी परीक्षा आयोजन किया गया. परीक्षा वाले दिन इंदौर में आंधी-बारिश की वजह से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई. इससे परीक्षार्थियों को एग्जाम देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस कारण 75 छात्रों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी.

जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने NTA को 75 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने के लिए कहा था. वहीं हाईकोर्ट के आदेश को NTA ने डबल बेंच से चैलेंज किया. जिसमें डबल बेंच ने अब स्टे लगा दिया है.

‘सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे’

वहीं इस मामले में छात्रों के वकील मृदुल भटनागर ने बताया, ‘कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने आगामी सुनवाई दस जुलाई को करने के निर्देश दिए हैं. ऐसी स्थिति में फैसला हमारे पक्ष में आने की उम्मीद है. लेकिन NTA इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज करेगी और यदि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे,’

ये भी पढ़ें: MP: कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर रासुका लगी, इंदौर में लव जिहाद में फंडिंग करने के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा

अंधेरे में पढ़ाई करना मुश्किल तो एग्जाम कैसे संभव’

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश की गई कि परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर्स पर पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं थी. आंधी की वजह से खिड़कियों को बंद कर दिया गया था. इस वजह से और ज्यादा अंधेरा हो गया था. अंधेरे में पढ़ना मुश्किल है तो छात्रों ने परीक्षा कैसे दी होगी? वहीं NTA ने इस याचिका विरोध किया है.

ज़रूर पढ़ें