यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर HC में हुई सुनवाई, कोर्ट का आदेश- 6 हफ्ते में सरकार नष्ट करे कचरा

MP News: यूनियन कार्बाइड पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कचरे को नष्ट करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है
MP High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court ) में यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) के कचरे को जलाने को लेकर सुनवाई हुई. जहरीले कचरे के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 6 हफ्ते के भीतर कचरे को नष्ट करने के आदेश दिए हैं.

फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियों पर रोक लगे- HC

यूनियन कार्बाइड पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कचरे को नष्ट करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है. 6 हफ्ते यानी डेढ़ महीने में जहरीले कचरे को नष्ट करना होगा. सरकार तय गाइडलाइन्स के अनुसार कचरे को नष्ट करे ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो. सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आदेश का पालन किया जाए.

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इसी के साथ ही कोर्ट ने कचरे के बारे में फेक न्यूज और गलत या झूठी जानकारियां फैलने से रोकने के आदेश दिए हैं. झूठी जानकारियां फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कचरा पीथमपुर में ही नष्ट किया जाएगा.

सरकार ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश की

प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कचरे को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट पेश की. इसके साथ सरकार की ओर से स्थानीय विरोध प्रदर्शन को लेकर जानकारी भी दी. सरकार की ओर से कहा गया है कि जनभावना को देखते हुए कचरे को अभी नष्ट नहीं किया गया है.

250 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था

जहरीले कचरे को भोपाल से धार जिले के इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर तक लाने के लिए लगभग 250 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था. यूनियन कार्बाइड के कचरे को यहां के रामकी एनवायरो में जलाकर नष्ट किया जाएगा. जनता ने कचरा जलाने का विरोध किया. इसे लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि कचरा अभी नहीं जलाया जाएगा.

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