Bhopal: स्‍पेशल डीजी बंगले के होमगार्ड का एटीएम कार्ड छीना, 29 हजार निकाले, 22 दिन बाद चोरी की FIR

Bhopal News: स्पेशल डीजी के बंगले पर तैनात एक होमगार्ड सैनिक से जुड़ा है, जिसके साथ एटीएम बूथ में बदमाशों ने लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया.
FIR Illustrative image

एफआईआर सांकेतिक तस्‍वीर

Bhopal News: भोपाल पुलिस के कामकाज पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. ताजा मामला स्पेशल डीजी के बंगले पर तैनात एक होमगार्ड सैनिक से जुड़ा है, जिसके साथ एटीएम बूथ में बदमाशों ने लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने इसे साधारण चोरी मानकर मामला दर्ज किया.

एटीएम कार्ड छीनकर भागा युवक

घटना 24 नवंबर की शाम करीब 6 बजे चेतक ब्रिज के पास स्थित एसबीआई एटीएम बूथ की है. विकास नगर निवासी 57 वर्षीय सुरेश निबोलकर एटीएम से पैसे निकाल रहे थे. इसी दौरान करीब 25 साल का एक युवक वहां आया और उनके हाथ से एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया. कुछ ही देर बाद सुरेश के मोबाइल पर खाते से 29 हजार 27 रुपए निकाले जाने के मैसेज आए.

22 दिन बाद दर्ज की एफआईआर

पीड़ित ने उसी दिन गोविंदपुरा थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया. करीब 22 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई, वह भी लूट या झपटमारी की धाराओं में नहीं, बल्कि साधारण चोरी के मामले में एफआईआर की गई.

कार्ड छीनकर खाते से निकाले पैसे

पीड़ित सुरेश निबोलकर का कहना है कि कार्ड उनके हाथ से जबरन छीना गया था और इसके बाद खाते से पैसे निकाल लिए गए. इसके बावजूद पुलिस रिकॉर्ड में शिकायत का स्वरूप बदल गया. एफआईआर में यह दर्ज किया गया कि एटीएम से पैसे निकालने के बाद फरियादी घर चला गया और बाद में कार्ड गुम होने की जानकारी मिली, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुराकर खाते से रुपए निकाल लिए.

कानूनी जानकारों ने बताया इसे लूट का मामला

कानूनी जानकारों के मुताबिक बिना जानकारी के सामान गायब होना चोरी की श्रेणी में आता है, जबकि बलपूर्वक छीना जाना लूट माना जाता है. चोरी में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, जबकि लूट के मामलों में सजा पांच से दस साल तक हो सकती है. ऐसे में पुलिस द्वारा मामले को साधारण चोरी में दर्ज करना कई सवाल खड़े करता है.

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