Jolly LLB 3 Controversy: जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ
जॉली एलएलबी 3 विवाद
Jolly LLB 3 Controversy: सिनेमा घरों में 19 सितंबर को रिलीज होने वाली बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म Jolly LLB 3 को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में फिल्म के गाने ‘भाई वकील है’ पर आपत्ति जताई गई थी और आरोप लगाया गया था कि फिल्म न्यायपालिका और वकालत पेशे को बदनाम करती है. लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
दरअसल, फिल्म के प्रोड्यूसर ने कोर्ट में बयान दिया कि फिल्म को लेकर अन्य हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसी आधार पर जबलपुर हाईकोर्ट ने भी तीन अन्य हाईकोर्ट के आदेशों का संज्ञान लेते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
ये भी पढे़ं- जॉली एलएलबी 3 विवाद: याचिका पर हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माता-निर्देशक को पक्षकार बनाने की दी अनुमति
इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हुई याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहले इस तरह की एक याचिका खारिज कर चुका है. उस याचिका में भी आरोप लगाया गया था कि फिल्म का गाना न्यायपालिका और वकालत पेशे की छवि धूमिल करता है, लेकिन अदालत ने रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जबलपुर हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि जनहित याचिका में निर्माता और निर्देशक को पक्षकार बनाए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता.
वकीलों की गरिमा का उड़ाया मजाक
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि गाने में अभिनेता वकील की पोशाक पहनकर नाचते दिखाए गए हैं, जिससे वकीलों की गरिमा और गंभीरता का मजाक उड़ाया गया है. उनका कहना था कि यह न केवल अपमानजनक है बल्कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5-बी का उल्लंघन भी करता है. साथ ही इसमें इस्तेमाल अश्लील और अपमानजनक शब्द आम जनता और कानूनी बिरादरी की भावनाओं को आहत करने के साथ युवाओं पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं.