MP News: भोपाल में मंदिर के 100 मीटर के दायरे में ही शराब की दुकान, प्रियंक कानूनगो बोले- मैं देखकर हैरान हूं
प्रियंक कानूनगो को देखकर महिलाओं ने मंदिर के सामने शराब की दुकान का विरोध किया.
MP News: मध्य प्रदेश में शासन ने मंदिर के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान ना खोलने का आदेश दिया है. लेकिन राजधानी भोपाल में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. भोपाल की अरेरा कॉलोनी में आर्य समाज मंदिर के 100 मीटर के दायरे में ही शराब की दुकान है. रविवार को मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो खुद मौके पर पहुंचे. अरेरा कॉलोनी में जब उन्होंने आर्यसमाज के मंदिर के 100 मीटर के दायरे में ही शराब की दुकान देखी तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं.
‘भगवान से ही भगवान के होने के प्रमाण मांग रहे’
मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि वे जिला प्रशासन के उस जवाब की पड़ताल करने यहां आए हैं, जिसमें आयोग को बताया गया था कि शराब की दुकान से 100 मीटर के दायरे में कोई भी गजट नोटिसफाइड धर्म स्थल नहीं है. कानूनगो ने कहा कि मैं तो हैरान हूं कि भगवान के ही होने के सबूत मांग रहे हैं. ये बड़ा ही हास्यास्पद है.
‘कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई’
वहीं प्रियंक कानूनगो को अरेरा कॉलोनी में देखने के बाद स्थानीय निवासी भी इकट्ठा हो गए. स्थानीय निवासियों ने हाथ में तख्तियां लेकर शराब की दुकानों का विरोध किया. लोगों ने कहा कि पहले भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई.
वहीं प्रियंक कानूनगो ने कहा, ‘हमारे पास पिछले कई महीनों से ये विषय जांच के अधीन है कि अरेरा कॉलोनी में मंदिर के पास में शराब की दुकान संचालित की जा रही है. ये विषय और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है कि यहां भगवान से ही भगवान के होने का सबूत मांगा जा रहा है. जिला प्रशासन ने हमको अपने जवाब में कहा कि भगवान गजट नोटिसफाइड नहीं हैं. मैं यही देखने आया हूं कि वे कौन लोग हैं, जो भगवान से भगवान के अस्तित्व का सबूत मांग रहे हैं.’
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