क्या है भावांतर योजना? किसानों को मिलता है बड़ा फायदा, आसान स्टेप्स में समझिए कैसे करें आवेदन
भावांतर भुगतान योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Bhavantar Yojana 2025: मध्य प्रदेश सरकार फिर से भावांतर भुगतान योजना शुरू कर रही है. इससे प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा. इस योजना के माध्यम से किसानों की घाटे की भरपाई की जाएगी. सीएम मोहन यादव ने इस योजना को फिर से लागू करने की बात कही है. इससे किसानों को एमएसपी और राज्य मंडियों में बिकी फसल के बीच अंतर की भरपाई सरकार करेगी.
10 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
भावांतर भुगतान योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 03 अक्टूबर से शुरू होगा और 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. भावांतर की अवधि 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगी. रजिस्टर्ड किसानों और उनके रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से होगी. किसानों के भावांतर की राशि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी.
क्या है भावांतर योजना?
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2017 में की गई थी. भारत सरकार द्वारा घोषित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और राज्य कृषि मंडी मॉडल/ खरीदी मूल्य के बीच अंतर की राशि का किसानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत किया जाता है. इसके तहत किसान पहले अनाज मंडियों में फसलों को बेचता है. इसके लिए किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.
इस योजना के तहत किसानों को कितना लाभ मिलेगा. इसे उदाहरण से समझा जा सकता है, किसान का उत्पादन मॉडल भाव 4600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है तो MSP 5328 रुपये प्रति क्विंटल में से शेष राशि 628 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे. इस देखा जाए तो किसानों को समर्थन मूल्य के बराबर राशि मिलेगी.
इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
भावांतर योजना के लिए किसानों के पास वैध आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता, भूमि रिकॉर्ड अथवा भू-अधिकार पुस्तिका (खसरा/खतौनी), फसल की जानकारी (फसल रबी है या खरीफ), मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटो.
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योजना के लिए योग्यता ?
1.आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए
- जिन किसानों की फसल MSP से कम दाम पर बिकी हो
- विशेष रूप से सोयाबीन के लिए लाई गई है
योजना के लाभ के लिए कैसे करें आवेदन?
- ई-उपार्जन (https://mpeuparjan.nic.in/) पर विजिट करना होगा.
- किसान पंजीकरण या किसान स्लॉट बुकिंग का विकल्प चुनना होगा.
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करके नाम, पता, मोबाइल नंबर और समग्र आईडी समेत बाकी डिटेल देनी होंगी.
- बैंक खाते की जानकारी जैसे – खाता संख्या, IFSC कोड
- भूमि का खसरा नंबर और रकबे की जानकारी देनी होगी.
- जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पंजीकरण की रसीद मिल जाएगी