Madhya Pradesh: क्या MP की सबसे कम अंतर वाली सीट पर होगा उपचुनाव? कोर्ट में हुई सुनवाई, जानें मामला

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम अंतर से जीत वाली शाजापुर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर MP हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Indore bench of High Court issued notice to Nirmala Sapre and Narendra Singh Tomar

एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ (फाइल फोटो)

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को एक साल होने वाला है. इस चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत वाली शाजापुर विधानसभा सीट पर BJP प्रत्याशी की जीत को लेकर कोर्ट में याचिका लगी हुई है. मंगलवार को MP हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई हुई. शाजापुर से BJP विधायक अरुण भीमावद की ओर से इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पक्ष रखा. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा की ओर से डवोकेट अभिनव धनोतकर ने पक्ष रखा. खंडपीठ ने यह याचिका चलने योग्य है या नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जानिए क्या है पूरा मामला-

इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई

शाजापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा ने MP हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. यह याचिका शाजापुर से BJP विधायक अरुण भीमावद के चुनाव जितने पर लगाई गई थी. इस याचिका पर मंगलवार को इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई. BJP विधायक की ओर से इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट में पक्ष रखा. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा की ओर से वकील अभिनव धनोतकर ने पक्ष रखा. कोर्ट में करीब 3 घंटे तक बहस हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका चलने योग्य है या नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जानें क्या है मामला

दिसंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शाजापुर से BJP प्रत्याशी अरुण भीमावद ने सबसे कम अंतर सिर्फ 28 वोट से चुनाव जीता था. इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा की ओर से MP हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया कि भीमावत की तरफ से नामांकन पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गई. साथ ही निरस्त किए गए 158 पोस्टर बैलेट की डिटेल जानकारी भी नहीं देने की बात कही गई.

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इंदौर खंडपीठ को ट्रांसफर हुआ केस

MP हाई कोर्ट में लगी इस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर बेंच में स्थानांतरित कर दिया था. अब मामले की सुनवाई इंदौर खंडपीठ में हो रही है. बेंच ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ भी इलेक्शन पिटीशन लगी हुई है.

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