Madhya Pradesh: इस शहर में 2 महीने के लिए DJ पर लगा बैन! अब कैसे जमेगा शादी-ब्याह और जश्न में रंग?

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नया फरमान जारी किया है. इसके तहत अब अगले 2 महीने तक बिना अनुमति के डीजे, बैंड और लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे.
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प्रतीकात्मक चित्र

Madhya Pradesh: फरवरी का महीना चल रहा है. जल्द ही स्कूली बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है. इस बीच उज्जैन कलेक्टर (Ujjain News) ने नया फरमान जारी किया है. अगले दो महीने तक जिले में बिना अनुमति के DJ, बैंड और लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे. ऐसे में शादी के सीजन में जश्न का रंग थोड़ा फीका पड़ सकता है.

बिना अनुमति के नहीं बजा सकेंगे DJ, बैंड और लाउडस्पीकर

उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार ने स्कूली बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है. 11 फरवरी से अगले दो महीने तक जिले में बिना अनुमति के DJ, बैंड और लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यानी शादी-ब्याह या किसी भी तरह के आयोजन में DJ, बैंड और लाउडस्पीकर के उपयोग से पहले प्रशासन से परमिशन लेनी होगी.

सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही बज सकेंगे DJ

कलेक्टर नीरज कुमार के नए आदेश के मुताबिक अगर कोई परमिशन लेता भी है तो सिर्फ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही DJ, बैंड और लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा. इस दौरान भी निर्धारित मानक से 10 डेसिबल अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकर और 5 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

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इसके अलावा किसी भी अस्पताल, नर्सिंग होम दूरभाष केंद्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, शासकीय कार्यालय, बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

शादी-ब्याह में जश्न का रंग पड़ सकता है फीका

DJ, बैंड और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध के आदेश जारी होने से अब उज्जैन में शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों के जश्न का रंग फीका पड़ सकता है.

लगेगा जुर्माना और 6 महीने की सजा

आदेश में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो MP कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत 6 माह का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना तक हो सकेगा या दोनों से दंडिच किया जाएगा.

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