पटवारियों पर सख्त MP सरकार, ट्रांसफर के लिए बनाई अलग पॉलिसी, जानें नए नियम
वल्लभ भवन
MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के पटवारियों के खिलाफ सख्त फैसला लिया है. राज्य सरकार ने पटवारियों के तबादलों को लेकर नई नीति बनाई है, जो पहले से भी ज्यादा सख्त है. पटवारियों की नई तबादला नीति को लेकर राजस्व विभाग की ओर से बताया गया कि पटवारियों को होम टाउन में पदस्थ नहीं किया जाएगा. साथ ही अब लोकायुक्त में प्रकरण होने पर पटवारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा.
पटवारियों के लिए MP सरकार की नई ट्रांसफर नीति
मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों की तबादला नीति में बदलाव किया है. राजस्व विभाग में पारदर्शिता, निष्पक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है.
गृह नगर में पदस्थापना पर रोक
नई तबादला नीति के तहत मध्य प्रदेश में पटवारियों को अब उनके होम टाउन यानि गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जाएगा. यह नियम स्थानीय प्रभाव और पक्षपात को कम करने के लिए लागू किया गया है, ताकि पटवारी निष्पक्ष रूप से काम करें.
लोकायुक्त मामलों में तबादला प्रतिबंध
नई नीति के तहत अगर किसी पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त में कोई मामला दर्ज है, जैसे भ्रष्टाचार या अनियमितता से संबंधित शिकायत है तो उसका तबादला नहीं किया जाएगा. यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
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स्वीकृत पदों और आरक्षण नियमों का पालन
तबादलों के दौरान जिले में स्वीकृत पटवारी पदों की संख्या और आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा. इससे तबादला प्रक्रिया में समानता और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होगा.
पारदर्शिता और शिकायतों पर नियंत्रण
बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है. ऐसे में यह नीति इन शिकायतों को कम करने और पटवारी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बनाई गई है. सरकार का मानना है कि गृह जिले में तैनाती के कारण स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों का दबाव बढ़ता है, जिसे यह नीति रोकेगी.