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भर्ती परीक्षाओं में EWS को 5 साल की छूट को लेकर MP High Court में सुनवाई, इस दिन आएगा फैसला!

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MP हाई कोर्ट

MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में EWS वर्ग के लिए भर्ती परीक्षा में आयु सीमा को लेकर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के सामने पक्ष रखा. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तृत लिखित जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इस मामले में 25 फरवरी तो अंतिम सुनवाई करने की बात कही.

EWS वर्ग को आयु सीमा में 5 साल की छूट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी भर्ती परिक्षाओं में SC और ST वर्ग की तरह EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में 16 याचिकाओं पर सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने की पैरवी

कोर्ट में पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बाकी आरक्षित वर्ग की तरह EWS को भी एज रिलेक्सेशन का हक बताया. वहीं, केंद्र और राज्य सरकार ने कहा कि EWS को एज रिलेक्सेशन का कानूनी प्रावधान नहीं है. इस दौरान कपिल सिब्बल ने 10 फरवरी 2025 के आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें अधिवक्ता धीरज तिवारी की ओर से की गई प्रभावी पैरवी का जिक्र था.

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25 फरवरी को होगी अंतिम सुनवाई

हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है. बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32 साल की उम्र तक 6 अटेम्पट देने की अनुमित है. याचिका में दलील दी गई है कि अन्य सभी आरक्षित वर्ग SC, STऔर OBC को आयु सीमा में छूट दी जाती है. EWS भी आरक्षित श्रेणी है, इसलिए उन्हें भी लाभ दिया जाना चाहिए.

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