MP News: मरीज की मौत के बाद बिल के नाम पर डेड बॉडी ले जाने से नहीं रोक सकते- स्वास्थ्य विभाग की निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन

strict instructions to private hospitals in MP: एमपी में अब अस्पताल प्रबंधन बिल भुगतान के नाम पर अब मरीज के शव को बंधक नहीं बना सकता.
Rajasthan Mritak Sharir Samman Law bans protest with dead body, 5-year punishment

मृतक बॉडी (प्रतीकात्मक चित्र)

स्वास्थ्य विभाग ने अब निजी अस्पतालों को लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब निजी अस्पतालों में किसी मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन बिल भुगतान के नाम पर अब मरीज के शव को बंधक नहीं बना सकता. यही नहीं परिजनो के द्वारा शव को प्राप्त न करने या लावारिस होने पर शव को गरिमा के साथ रखना होगा. इस दौरान शव के लिए जरूरी फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था भी करनी होगी. ऐसा पर अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया था संज्ञान

कोविड काल में शवों के संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर यह नियम जारी किए. आयोग द्वारा नए नियम जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स को इस संबंध में पत्र जारी किया.

ये भी पढ़े: बाबा महाकाल की नगरी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरूआत, 75 हजार करोड़ का निवेश करेंगे उद्योगपति

अक्सर विवाद के मामले आते हैं सामने

कई बार निजी अस्पतालों में बिल भगुतान न होने के की स्थिति में मरीज के शव को परिजनों को न सौंपने के मामले सामने आते हैं. जिसके बाद कई बार परिजन इसके विरोध में अस्पताल में तोड़फोड़ तक कर देते हैं. इन सब विवादों को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं.

 

ज़रूर पढ़ें