MP News: नए कानून के तहत देश का पहला मामला ग्वालियर में दर्ज, पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में दर्ज की FIR

MP News: भारतीय न्याय संहिता लागू होती ही ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12:10 पर पहले फिर बाइक चोरी की दर्ज हुई
As soon as the Indian Judicial Code came into force, a case was registered at Hazira police station in Gwalior.

भारतीय न्याय संहिता लागू होती ही ग्वालियर के हजीरा थाने में केस दर्ज किया गया.

MP News: ग्वालियर में आज नए कानून के तहत देश भर में पहला मामला ग्वालियर में दर्ज किया गया है यह मामला ग्वालियर के हजीरा थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ है. शहर के हजीरा थाने में बीती रात 12:10 पर यह नए कानून के तहत देश की पहली एफआईआर दर्ज हुई है. इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी है.

यह है पूरा मामला

बता दें कि, आज देश भर में नया कानून लागू हो गया है यह नया कानून रविवार की रात 12:00 के बाद लागू हो गया. यह भारतीय न्याय संहिता लागू होती ही ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12:10 पर पहले फिर बाइक चोरी की दर्ज हुई. पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह चौहान ने बताया है कि भिंड के गोरमी में स्थित ग्राम कल्याणपुर में रहने वाले सौरभ नरवरिया ग्वालियर के हजीरा इलाके में यादव धर्म घटना के पास मां पीतांबरा कॉलोनी में किराए से रहते हैं. वह रात करीब 12:00 बजे घर पर आए और बाइक अपनी खड़ी की. महज 5 मिनट बाद जब वह घर लौट कर आए तो बाइक वहां गायब मिली. उसके बाद सौरव ने हजीरा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज की. उसके बाद थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया.

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नए नियम में है कुछ बातें

नए कानून में सबसे खास बात यह है कि अब हर तरह की अपराध से अर्जित संपत्ति पर कानून का शिकंजा कसा जा सकेगा. इसमें थाने से नोटिस पर छूटने वाले सट्टेबाज लोग अड्डे चलने वाले भी नहीं बच सकेंगे। अब इनकी संपत्ति भी पुलिस कुर्क कर सकेगी पुलिस को यह साबित करना होगा कि उनकी जो संपत्ति है वह काले से कारोबार से अर्जित की गई है.

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