MP News: महाकाल मंदिर के अन्नक्षेत्र में काम करने वाले प्रभारी सहित तीन कर्मचारियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला
MP News: महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने तीन साल बाद फैसला सुनाया है. उज्जैन जिला कोर्ट ने महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र के प्रभारी रहे निनाद काले, सुरक्षाकर्मी भावना खेड़वनकर और सुनील शर्मा को दोषी माना है. तीनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक आरोपी को दोषमुक्त किया है.
डीएनए रिपोर्ट रही सबसे अहम
सुरक्षा गार्ड की हत्या मामले में डीएनए रिपोर्ट अहम रही. सुरक्षा गार्ड को जब चाकू मारा गया था सुरक्षा गार्ड के हाथ में आरोपी सुनील के बाल आ गए थे. इन्हीं बाल की मदद से आरोपियों की पहचान हो सकी.
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घर के पास हुई थी हत्या
महाकाल मंदिर में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड दिनेश मराठा की हत्या नृसिंह घाट के पास स्थित गोंड बस्ती में घर के पास हुई थी. दिनेश की दो बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या की थी. ये पूरा मामला 22 अक्टूबर 2021 का है. हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की. आखिरी में डीएनए रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार सच सामने आया.
अवैध संबंध बनी हत्या की वजह
पुलिस के मुताबिक मंदिर में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड दिनेश की पत्नी भावना का महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र के प्रभारी निनाद काले से अवैध संबंध थे. 22 अक्टूबर 2021 की रात को भावना और निनाद काले ने मिलकर दिनेश को रास्ते से हटाने का प्लान किया. इसके लिए 25 हजार रुपये में दो बदमाशों को दिए. इन बदमाशों के नाम सुनील शर्मा और रोहित सिंह थे. जिसके बाद 22 अक्टूबर की रात 10:45 बजे पर निनाद के इशारे पर दिनेश की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी. उस दौरान महाकाल थाना पुलिस ने दिनेश की पत्नी भावना, निनाद काले, सुनील, और रोहित चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था