MP News: 12 नवंबर को नहीं होगी अंकिता-हसनैन की शादी; HC ने लगाई रोक,चीफ जस्टिस बोले- पहले ही मामला डिवीजन बेंच को भेजना था
MP News: अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी की शादी को लेकर नया मोड़ आया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को होने वाली शादी पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू-मुस्लिम जोड़े की शादी पर सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक, राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.
पहले ही डिवीजन बेंच को रिफर करना था मामला- चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और विनय जैन की बेंच ने शुक्रवार यानी 8 नवंबर को मामले की सुनवाई की. सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि पहले ही ये मामला डिवीजन बेंच को ट्रांसफर किया जाना चाहिए था. हिंदू-मुस्लिम जोड़े ने जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट में शादी के लिए याचिका लगाई थी.
सिंगल बेंच को लगाई थी याचिका
जस्टिस विशाल कुमार धगट के पास याचिका लगाई गई थी. इस याचिका में हिंदू-मुस्लिम जोड़े ने सुरक्षा की मांग की थी. इसके साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट में शादी के लिए आवदेन दिया था. सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसनैन अंसारी को सुरक्षा दी जाए और अंकिता को नारी निकेतन में रखा जाए. अंकिता से किसी को मिलने की इजाजत नहीं होगी.
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हिंदूवादी संगठनों ने शादी का विरोध जताया
हसनैन-अंकिता की शादी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है. संगठन ने शादी के आवेदन को लेकर ऐतराज जताया. इसके खिलाफ संगठन ने बंद भी बुलाया था.
क्या है पूरा मामला?
अंकिता जबलपुर के सिहोरा की रहने वाली है और हसनैन इंदौर से है. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं. एक कंपनी में काम भी करते थे. दोनों ने शादी के लिए आवेदन दिया था. जिसका विरोध हिंदूवादी संगठनों ने किया. इस विरोध के बाद जोड़े ने कोर्ट में याचिका दायर करके शादी की परमिशन मांगी.
7 अक्टूबर को दायर याचिका में शादी का प्रस्ताव भी था. शादी के लिए 12 नवंबर की तारीख मिली. इसके बाद 16 अक्टूबर शादी की खबर वायरल हो गई. 20 अक्टूबर को हैदराबाद से विधायक राजा सिंह ने विरोध जताते हुए वीडियो जारी किया. इससे मामले ने और तूल पकड़ लिया. बाद में अंकिता के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी.