Bhopal News: नौकर ने शराब पिलाकर की झूला व्यापारी की हत्या, मंगेतर पर भद्दे कमेंट्स से था नाराज
Bhopal News: राजधानी भोपाल में झूला व्यापारी महेश की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है. पुलिस ने मामले में नौकर को गिरफ्तार कर लिया है. नौकर ने अपने दोस्त (नरेंद्र आहूजा) के साथ मालिक की हत्या कर दी थी.
पुलिस पूछताछ में नौकर ने उगले राज
दो दिन पहले यानी 12 नवंबर को झूला व्यापारी महेश के गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच की तो परिजनों ने नौकर रघुवीर पर शक जताया. पुलिस ने नौकर से पूछताछ की तो पहले नौकर ने मना कर दिया. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी बात कह दी. नौकर ने बताया की उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मालिक की हत्या की. पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया और दूसरा आरोपी फरार है.
क्या है पूरा मामला?
झूला व्यापारी महेश भोपाल के ईंटखेड़ी इलाके में रहता था. बच्चों के लिए झूला बनाने का काम करता था और अविवाहित था. रविवार यानी 10 नवंबर को झूला व्यापारी, नौकर और उसके साथी ने शराब पीने का प्लान बनाया. झूला की दुकान बंद करने के बाद तीनों ने नई बस्ती में शराब पी. इसके बाद तीनों लालघाटी चौराहा गए. इसके बाद तीनों महेश की टू व्हीलर पर ईंटखेड़ी बाईपास तरफ जाने लगे.
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रास्ते में मालिक ने नौकर की मंगेतर के खिलाफ बुरा-भला कहा. इसी बात से रघुवीर बहुत गुस्सा हो गया. तभी नरेंद्र और रघुवीर ने महेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. मोटरसाइकिल से रात में ही रघुवीर और नरेंद्र, महेश को एयरोसिटी रोड बड़वाई जोड़ से अंदर एक सुनसान जगह पर लेकर गए. यहां एक चौराहे पर रघुवीर ने लकड़ी से महेश से मारपीट की, जिससे महेश गिर पड़ा.
इसके बाद दोनों ने मिलकर एक बड़े पत्थर से रघुवीर के चेहरे एवं सिर पर बारी-बारी से काफी वार किये. जिससे महेश की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों ने मिलकर महेश कि लाश को पैर से पकड़कर घसीट कर रोड किनारे बनी नाली में फेंक दिया. इसके बाद महेश की मोटरसाइकिल से दोनों भाग गए.
मालिक अक्सर नौकर की मंगेतर को अपशब्द कहता था
झूला व्यापारी अक्सर अपने नौकर की मंगेतर को बुरा भला कहता था. इससे नौकर नाराज रहता था. नौकर ने पुलिस को बताया कि कई बार उसने इसके लिए मालिक को समझाइश दी लेकिन वो नहीं माना.
आरोपी नौकर का दोस्त फरार
पुलिस ने नौकर रघुवीर को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन उसका दोस्त अभी भी गिरफ्त से बाहर है. भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 103(1), 238 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है.