MP News: अक्षय कांति बम के मामले में 29 मई को अगली सुनवाई, कोर्ट ने आगे बढ़ाई तारीख

Akashya Bam in Indore: . मामले में फरियादी यूनुस गुड्डू के वकील मुकेश देवल ने कहा कि पुलिस अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करने का प्रयास नही कर रही. उसका गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिली रही.
The sword of arrest is hanging over BJP leader Akshay Kanti Bomb.

बीजेपी नेता अक्षय कांति बम पर गिऱफ्तारी की तलवार लटक रही हैं.

Akashya Bam: इंदौर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे डा अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. शुक्रवार को अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होना थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई नहीं करते हुए सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी, कोर्ट ने अब इस मामले में 29 मई को सुनवाई की तारीख तय की है. तब तक अक्षय और उनके पिता कांति बम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहेगी. मामले में फरियादी यूनुस गुड्डू के वकील मुकेश देवल ने कहा कि पुलिस अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करने का प्रयास नही कर रही. उसका गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिली रही, वह मतदान के समय भी घूमता रहा, मतदान करके भी आया, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नही किया, जबकि पुलिस को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहिए था.

यह था मामला

2007 के जमीन विवाद के एक प्रकरण में फरियादी यूनुस पटेल गुड्डू की अपील पर जिला कोर्ट ने 24 अप्रैल को अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के विरुद्ध धारा 307 बढ़ाने का आदेश खजराना पुलिस को दिए थे. इसकी जांच कर कोर्ट ने 10 मई को रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी पुलिस को दिए थे. साथ ही अक्षय बम और उनके पिता कांति बम को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. लेकिन 10 मई को बम पिता पुत्र कोर्ट के समक्ष पेश नही हुए थे, जिस पर कोर्ट ने दोनो का गिरफ्तारी वारंट जारी कर 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने के आदेश खजराना पुलिस को दिए थे.

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वारंट की जानकारी दिए बिना लगा दी अग्रिम जमानत याचिका

अक्षय बम ने अपनी गिरफ्तारी वारंट की जानकारी छिपाते हुए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी, जिस पर यूनुस गुड्डू द्वारा आपत्ति ली गई थी. लिखित में आपत्ति नहीं होने की वजह से कोर्ट ने गुड्डू को 24 मई तक लिखित में आपत्ति लेने का समय दिया था. इस पर शुक्रवार को गुड्डू ने लिखित में बम की अग्रिम जमानत आपत्ति हाई कोर्ट के समक्ष पेश की है. इसके बाद कोर्ट को बम की याचिका पर सुनवाई करना थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं करते हुए कोर्ट ने 29 मई की तारीख दी है.

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