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MP News: एमपी में शराब की दुकानों पर लगेगा QR कोड, मनमाने दाम वसूलने पर लाइसेंस होगा रद्द!

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शराब की दुकानों पर लगेगा क्यूआर कोड

Liquor Shop QR Code Rule in MP: मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश की सभी शराब दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा. यह व्यवस्था दुकान मालिकों द्वारा ग्राहकों से की जाने वाली अवैध वसूली और मनमानी कीमतों पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई है. विभाग ने सभी दुकान मालिकों को निर्देशित किया है कि वे जल्द से जल्द अपनी दुकानों पर ये कोड लगाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

शराब दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य

दरअसल, प्रदेश के आबकारी विभाग को लगातार मनमानी कीमतें वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे देखते हुए विभाग ने यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. विभाग के अनुसार, अब सभी शराब दुकानों पर ई-आबकारी पोर्टल से जनरेट किया गया QR कोड लगाना अनिवार्य होगा. इस व्यवस्था की खासियत यह है कि ग्राहक जैसे ही इस कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, उनके सामने संबंधित जिले की अधिकृत रेट लिस्ट खुल जाएगी, जिससे वे सही कीमत का पता लगा सकेंगे.

दुकान का लाइसेंस हो सकता है रद्द

आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना का कहना है कि प्रदेश में इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ग्राहक स्वयं दुकान पर ही शराब की सही कीमत की जांच कर सकेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुकान मालिक तय रेट से अधिक कीमत वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा, आबकारी विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक शराब दुकान पर अनिवार्य रूप से पांच QR कोड लगाए जाएं.

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निगरानी के लिए अभियान चलाया जा रहा है

विभाग ने निर्देश दिया है कि इन QR कोड्स को दुकान के ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां ग्राहक इन्हें आसानी से स्कैन कर सकें. इन्हें सुरक्षित स्थान पर लगाने और खराब होने की स्थिति में बिना किसी देरी के बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं. बता दें कि आबकारी विभाग इस व्यवस्था की निगरानी के लिए 28 अप्रैल से 7 मई 2026 तक प्रदेश भर में 10 दिवसीय विशेष अभियान चला रहा है. सभी जिलों को इस अभियान की विस्तृत रिपोर्ट 11 मई तक जमा करने के आदेश दिए गए हैं.

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