MP News: अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिकाओं का अध्यक्ष; इतने साल से पहले नहीं हटाए जा सकेंगे, समय तय
MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा (MP Assembly) शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो गया है. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम संशोधन विधेयक 2024 (Madhya Pradesh Municipal Corporation Amendment Bill 2024) और मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 (Madhya Pradesh Municipality Second Amendment Bill 2024) को पेश किया. ये दोनों बिल बहुमत से पास हो गए. इन विधेयकों के तहत अब नगर पालिका अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे. साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने समेत कई बड़े बदलाव किए गए हैं.
अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिकाओं का अध्यक्ष
गुरुवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम संशोधन विधेयक 2024 को सदन पटल पर रखा. मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 के तहत प्रदेश में अब नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा. इसका मतलब है कि अध्यक्ष का चयन अब सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा.
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बदले नियम
इस विधेयक के पास होने से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी नियम बदल गए हैं. मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम संशोधन विधेयक 2024 के तहत अब नगर निगम अध्यक्षों के खिलाफ तीन साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा.
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बता दें कि अब तक नगर निगम अध्यक्षों के खिलाफ दो-तिहाई बहुमत के आधार पर पार्षद कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे. अब संशोधन के बाद अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता तो होगी लेकिन यह प्रक्रिया उनके कार्यकाल के तीन साल बाद ही संभव हो सकेगी.
विपक्ष ने जताई आपत्ति
इस विधेयक को लेकर सदन में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आपत्ति जताई. उन्होंने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक पार्षदों के अधिकारों को कमजोर करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है. विपक्ष के विरोध के बावजूद इन्हें बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया.