Malegaon 2008 Blast Case: बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बढ़ी मुश्किलें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने जारी किया वारंट

Malegaon 2008 Blasts Case: अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उपस्थित न रहने पर उन पर 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है.
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भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)

Malegaon 2008 Blast Case: मुंबई की विशेष एनआईए (National Investigation Agency) अदालत ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस की सुनवाई शुरू की, जिसमें भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (BJP MP Pragya Singh Thakur) को आरोपी ठहराया गया है. अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उपस्थित न रहने पर उन पर 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट देने का आवेदन दिया था, लेकिन विशेष अदालत ने आवेदन को खारिज करते हुए जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है. प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में आरोपी हैं और उनके द्वारा निर्धारित आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुईं थीं. इस केस में 323 गवाह बनाए गए थे. उनमें 34 अपने बयान से पलट गए थे. हमले मे इस्तेमाल की गई बाइक प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर दर्ज मिली थी.

मालेगांव ब्लास्ट केस में 6 लोगों की गई थी जान

29 सितंबर और साल 2008 में मुंबई से करीब 200 किमी दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास बाइक पर रखे विस्फोटक में जोरदार धमाका हुआ था. इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी. जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.इसके बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस (Anti-Terrorism Squad) इस मामले की जांच कर रही थी. फिर वर्ष 2011 में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) को ट्रांसफर कर दिया गया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी थी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत

साल 2017 में इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी थी. वहीं इस मामले में मुख्य अभियुक्त कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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भाजपा ने काटा लोकसभा का टिकट

बता दें कि भाजपा ने भोपाल से वर्तमान सांसद प्रज्ञा ठाकुर को इस साल होने जा रहे चुनाव में टिकट नहीं दिया है. बीजेपी ने उनकी जगह भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है.

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