MP के पुलिसकर्मियों के लिए जरूरी खबर, अब एक थाने में इतने साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकेंगे थानेदार-सिपाही
MP Police(File Image)
MP News: मध्य प्रदेश पुलिसकर्मियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं. इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है. अब एक ही थाने में लंबे समय से पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों का जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा. साथ ही अब कोई भी थानेदार या सिपाही चार साल से ज्यादा समय तक एक ही थाने में नहीं रहेगा. इस संबंध में मध्य प्रदेश DGP ने आदेश जारी कर दिए हैं.
ट्रांसफर और पदस्थापना के निर्देश
जानकारी के मुताबिक अब प्रदेश के सभी थाने में मौजूद प्रत्येक कर्मचारी के सेवा काल की जांच होगी. इसके अलावा थाने में पुनः पदस्थापना, अटैचमेंट और अनुभाग में विभिन्न पदों पर पदस्थापना को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है- ‘पुलिस थानों की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी, जनोन्मुखी बनाने एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पदस्थापना के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत एक ही थाने में लंबी अवधि से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे.’

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है- ‘थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी हो इसके लिये आवश्यक है कि लंबी अवधि से थानों में पदस्थ कर्मचारियों को समय समय पर स्थानांतरित किया जाए. इससे न केवल अधिकारी/कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि जनता में शिकायत की संभावना भी कम होगी.’
आदेश के प्रमुख निर्देश
– किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यत 4 साल और अधिकतम 5 साल से अधिक नहीं.
-किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाए.
-किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल अवश्य रखा जाये.
-आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो.
-उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ-साथ अटैचमेंट की समयावधि भी शामिल रहेगी .