MP News: चर्चित हनीट्रैप कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले से जुड़े मानव तस्करी केस में सभी आरोपी बरी
Honey Trap Case: प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप कांड में आज कोर्ट का अहम फैसला आया. यहां हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी केस में 7 मई को 4आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने सुनाया. जिसमे मामले में आरोपी आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल, आरती दयाल और अभिषेक को कोर्ट ने बरी कर दिया. पूरा मामला साल 2019 जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब सामने आया था.
आरोपी दोष मुक्त करार
फरियादी की ओर से CID ने एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में जमानत के बाद उसने कोर्ट में आकर फिर बयान दिए कि उसके साथ किसी ने कोई शोषण नहीं किया है, कोर्ट में बताया गया कि पुलिस के दबाव में पहले उनके खिलाफ बोला था. सभी गवाहों के कथन लेख करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में तूफान लाने वाला हनी ट्रैप केस जो की इंदौर में चल रहा है, लंबी बहस के बाद मानव तस्करी का यह केस भी समाप्त हो गया है.
गौरतलब है कि 17 सितंबर 2019 को जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. तब हनी ट्रैप कांड सामने आया था. इंदौर में नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर रहे हरभजन सिंह ने इंदौर के पलासिया पुलिस थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी. उसके बाद हनी ट्रैप की परतें खुलनी शुरू हुई थी. मामले कई नेता सहित सरकारी अफसरों के जुड़ने की आशंका थी.